Tuesday, September 17, 2019

नाम हिंदू हो या मुसलमान, क्या फ़र्क़ पड़ता है: वुसअत का ब्लॉग

नोतूमल ने अपना पूरा जीवन हज़ारों छात्रों को शिक्षा देने में बिता दिया और रिटायर हो गए. फिर नोतूमल ने घोटकी में अपना प्राइवेट स्कूल खोल लिया और हिंदू-मुसलमान बच्चों को पहले की तरह पढ़ाने लगा.
कल अचानक उनके स्कूल की नौवीं जमात में पढ़ने वाले एक छात्र को सर नोतूमल के लेक्चर के दौरान किसी बात पर लगा कि जैसे सर नोतूमल ने हज़रत मोहम्मद की ईशनिंदा की हो.
14 वर्ष के इस छात्र ने घर आकर अपने बाप को बताया. बाप थाने पहुंच गए और सर नोतूमल के ख़िलाफ़ धारा 295-सी का पर्चा कटवा दिया. इस धारा के तहत धार्मिक हस्तियों की तौहीन पर मृत्युदंड भी मिल सकती है.
यानि छात्र जिसकी उम्र अभी 14 वर्ष है उसकी बात पर उसके बाप ने 100 प्रतिशत फ़ौरन यक़ीन कर लिया और पुलिस ने छात्र के बाप की बात पर यक़ीन कर लिया और फिर सारे घोटकी शहर ने इन तीनों की बात पर यक़ीन कर लिया.
किसी ने 60 वर्ष से अधिक के नोतूमल से नहीं पूछा कि भईया 30 वर्ष तक शिक्षा देने के बाद आपने कल ऐसा क्या कह दिया कि 14 वर्ष का आपका छात्र उसे हज़रत मोहम्मद के ख़िलाफ़ ईशनिंदा समझ बैठा और फिर सारे शहर ने उसकी बात पर यक़ीन भी कर लिया.
फिर यूं हुआ कि प्रिंसिपल नोतूमल का स्कूल जल गया, एक मंदिर पर पथराव हुआ, घोटकी की हिंदू बिरादरी ने घरों के किवाड़ बंद कर लिए और नोतूमल को पुलिस और बिरादरी के बड़ों ने जान के ख़ौफ़ से कहीं सुरक्षित जगह पर छुपा दिया.
मसला यह नहीं कि नोतूमल ने मुसलमानों के पैग़ंबर की तौहीन की है या नहीं, मसला ये है कि अगर छान-फटक के बाद नोतूमल बेगुनाह भी पाया गया तब भी उसे बाक़ी जीवन छुपकर गुज़ारना पड़ेगा. अदालत भले ही माफ़ कर दे लेकिन जनता माफ़ नहीं करेगी.
नोतूमल जो भी अपनी सफ़ाई में कहे वो झूठ ही होगा और उस पर इल्ज़ाम लगाने वाला 14 वर्ष का छात्र सच्चा ही कहलाएगा.
बिल्कुल उसी तरह जैसे दादरी का अख़लाक़ अहमद कुछ भी कहता रहे पर गाय का गोश्त रखने का इल्ज़ाम लग गया सो लग गया.
पहलू ख़ान ने गाय चुराई की नहीं पर उसको दौड़-दौड़ा कर मारने वाले धर्म रक्षक ही कहलाएंगे और अगर अदालत भी उन्हें बरी कर दे तो क़सूरवार कौन हुआ, ज़ाहिर है पहलू ख़ान.
इंसान का नाम अख़लाक़ अहमद हो या नोतूमल, नाम से क्या फ़र्क़ पड़ता है. इल्ज़ाम लगाने वाला संजीव हो या रहमान, नाम से क्या फ़र्क़ पड़ता है.
छान-फटक करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर का नाम रवि हो के असलम, नाम से क्या फ़र्क़ पड़ता है. पाकिस्तान में हज़रत मोहम्मद की तौहीन करने का आरोप लगे या गाय काटने का इल्ज़ाम भारत में लगे, क्या फ़र्क़ पड़ता है.
मस्जिद गुजरात में ढहाई जाए या मंदिर सिंध में, काम तो एक ही है, क्या फ़र्क़ पड़ता है. आधार कार्ड पर जीवन राम लिखा हो या शनाख़्ती कार्ड पर रसूल बख़्श, क्या फ़र्क़ पड़ता है.
जब डीएनए ही एक है, जब दिमाग़ में भूसा भी एक ही तरह का भरा हुआ हो, जब लबों पर हंसी भी एक जैसी हो और दिल में कालिख भी एक जैसी, तो किसी चीज़ से क्या फ़र्क़ पड़ता है.
"स्वामी चिन्मयानंद ने मेरी विवशता का फ़ायदा उठाकर धोखे से मेरा नहाते वक़्त का वीडियो बनाया, फिर उससे ब्लैकमेल करके मेरा रेप किया और फिर उसका भी वीडियो बनाकर एक साल तक मेरा शोषण करते रहे. मुझे लगा कि इनको इसी तरह से जवाब दिया जा सकता है क्योंकि इनसे लड़ने की न तो मेरी हैसियत थी और न ही मुझमें ताक़त थी."
ये कहना है शाहजहांपुर के लॉ कॉलेज की उस छात्रा का जिसने पूर्व मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाया है. लड़की का कहना है कि एक साल तक वो इस मामले में चुप नहीं बैठी थी बल्कि 'क्या कार्रवाई कर सकती है, इसका रास्ता तलाश रही थी.'
बीबीसी से बातचीत में लड़की ने बताया, "मैंने लॉ की पढ़ाई भी उसी कॉलेज में की है लेकिन तब तक कुछ पता नहीं था. एलएलएम में एडमिशन के लिए जब कॉलेज के प्रिंसिपल के कहने पर चिन्मयानंद से मिली, उसके बाद से मैंने इनका असली चेहरा देखा. शाहजहांपुर में मैं प्रशासन या पुलिस से इनकी शिकायत कर नहीं सकती थी क्योंकि वे लोग तो ख़ुद ही आश्रम में इनके पास आशीर्वाद लेने आते थे. फिर मेरे दोस्त ने मुझे ये तरीक़ा सुझाया और मैंने ऑनलाइन कैमरा मंगाकर वीडियो बनाया."
स्वामी चिन्मयानंद पर फ़िलहाल लड़की के अपहण और धमकी देने के आरोप के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एसआईटी जांच कर रही है. पीड़ित लड़की का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा चुका है लेकिन रेप की एफ़आईआर दर्ज नहीं हुई है.
इस बीच, पिछले चार दिनों में एसआईटी की टीम कई बार मुमुक्षु आश्रम में स्वामी चिन्मयानंद से घंटों पूछताछ कर चुकी है. बताया जा रहा है कि उनका मोबाइल फ़ोन भी एसआईटी ने ज़ब्त कर लिया है. जांच के पहले दिन चिन्मयानंद का कमरा भी सील कर दिया गया था लेकिन कुछ सामान अपने कब्ज़े में लेने के बाद एसआईटी ने उस कमरे को दोबारा खोल दिया.
वहीं पीड़ित लड़की और उनके पिता ने सबूत के तौर पर 43 नए वीडियो एसआईटी टीम को सौंपे हैं. पीड़ित लड़की ने बीबीसी से बातचीत में दावा किया था कि उसके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि स्वामी चिन्मयानंद ने उसके साथ कई बार ज़बरन रेप किया है. लड़की के मुताबिक, कुछ अन्य लड़कियों के साथ भी हुए शोषण के सबूत उसके पास हैं जिन्हें उन्हीं लड़कियों ने उसे मुहैया कराए हैं जो ख़ुद पीड़ित हैं.
स्वामी चिन्मयानंद से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने साफ़तौर पर मीडिया से न सिर्फ़ बात करने से मना कर दिया बल्कि मिलने से भी साफ़ इनकार कर दिया. हालांकि जवाब देने के लिए उनके प्रवक्ता और वकील ओम सिंह ज़रूर सामने आए.
उनका कहना था, "जो कुछ भी हो रहा है, स्वामी जी की छवि को ख़राब करने और उन्हें सामाजिक स्तर पर बदनाम करने की साज़िश के तहत हो रहा है. एसआईटी की जांच में सब सामने आ जाएगा."

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